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इज़राइल के सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव से ओत्ज़मा येहुदित को बाहर करने की याचिका खारिज की

Courtroom-sketch editorial illustration of an archival June 2021 photograph of Itamar Ben-Gvir with arms raised and a flagpole amid Israeli flags and a crowd in Jerusalem, with a palm tree at left; actor context, not a depiction of the October 2026 High Court proceeding, rendered in warm ochre and slate-blue pastel strokes.

इज़राइल के सर्वोच्च न्यायालय ने रविवार को डेमोक्रेट्स पार्टी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें ओत्ज़मा येहुदित, राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-ग्विर और सांसद टैली गोटलिव को 27 अक्टूबर के चुनाव से अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी। न्यायालय ने कहा कि केंद्रीय चुनाव समिति द्वारा पार्टी की उम्मीदवार सूची को मंज़ूरी देने के फैसले के खिलाफ अपील करने का डेमोक्रेट्स को कानून के तहत अधिकार नहीं था। व्यक्तिगत उम्मीदवारों से संबंधित अनुरोधों को समिति के कम से कम एक-तिहाई सदस्यों का समर्थन नहीं मिला था और न्यायालय ने याचिका दाखिल करने में काफी देरी भी पाई। न्यायाधीश ओफ़र ग्रॉसकोफ़ के फैसले से न्यायाधीश डाफ़ना बाराक-एरेज़ और खालिद कबूब भी सहमत थे। इस फैसले ने अयोग्यता संबंधी आरोपों के गुण-दोष पर निर्णय किए बिना प्रक्रियागत आधार पर मामला खारिज कर दिया।

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