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इज़राइल की चुनाव समिति ने ओत्ज़मा येहुदित और रिलीजियस ज़ायोनिज़्म को अयोग्य ठहराने की याचिकाएँ खारिज कीं

Courtroom-sketch editorial illustration of Otzma Yehudit leader Itamar Ben Gvir, bespectacled in a dark suit, raising both arms in celebration as a crowd waves blue-and-white Israeli flags beside a palm tree in Jerusalem; archival June 2021 context, not a depiction of the September 2026 Central Elections Committee vote, rendered in warm ochre and slate-blue pastel strokes.

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नोआम सोलबर्ग की अध्यक्षता वाली इज़राइल की केंद्रीय चुनाव समिति ने 24 सितंबर को 19 के मुकाबले 10 मतों से, एक सदस्य के मतदान से दूर रहने के साथ, राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन ग्वीर की पार्टी ओत्ज़मा येहुदित को 27 अक्टूबर के नेसेट चुनाव से अयोग्य ठहराने की याचिकाएँ खारिज कर दीं। समिति ने 21 के मुकाबले 3 मतों से वित्त मंत्री बेज़ालेल स्मोट्रिच की रिलीजियस ज़ायोनिज़्म और ज़ेहुत की संयुक्त सूची पर रोक लगाने के खिलाफ भी मतदान किया। डेमोक्रेट्स पार्टी और ज़ुलात संस्थान द्वारा दायर याचिकाओं में मूल कानून: नेसेट की धारा 7A का हवाला दिया गया था, जो इज़राइल को एक यहूदी और लोकतांत्रिक राज्य के रूप में नकारने या नस्लवाद भड़काने वाली सूचियों पर रोक लगाने की अनुमति देती है। अटॉर्नी जनरल के प्रतिनिधि ने ओत्ज़मा येहुदित के खिलाफ सबूतों को बेहद चिंताजनक बताया, लेकिन दोनों में से किसी भी पार्टी को अयोग्य ठहराने का कोई कानूनी आधार नहीं पाया।

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द्वितीयक स्रोत:12345

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