इज़राइल की चुनाव समिति ने संयुक्त सूची को अयोग्य ठहराने के लिए 18–5 से मतदान किया

इज़राइल की केंद्रीय चुनाव समिति ने बुधवार को लिकुड की याचिका पर विचार करने के बाद आगामी नेसेट चुनाव से संयुक्त सूची को अयोग्य ठहराने के पक्ष में 18–5 से मतदान किया; एक सदस्य ने मतदान में भाग नहीं लिया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि यह सूची इज़राइल के यहूदी और लोकतांत्रिक राज्य होने के स्वरूप को नकारती है और किसी शत्रु देश या आतंकवादी संगठन के सशस्त्र संघर्ष का समर्थन करती है। ये आधार मूल कानून: नेसेट की धारा 7A में निर्धारित हैं। गठबंधन में हदाश, तआल और बलद शामिल हैं। समिति ने कहा कि वह बाद में अपने पूरे कारण प्रकाशित करेगी; अयोग्यता प्रभावी होने से पहले सर्वोच्च न्यायालय की समीक्षा आवश्यक है।