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केन्या राजमार्ग प्राधिकरण ने व्यापारियों को चार सड़कों की आरक्षित पट्टियाँ खाली करने के लिए 30 दिन दिए

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Courtroom-sketch editorial illustration of a Kenyan fruit vendor beside a street; archival context, not a depiction of the September 2026 KeNHA notice or the four named road reserves, rendered in warm ochre and slate-blue pastel strokes.

केन्या के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 29 सितंबर की सूचना के अनुसार सड़क किनारे व्यापारियों और अन्य कब्जाधारियों को चार राष्ट्रीय मार्गों की आरक्षित पट्टियों से सामान और अनधिकृत ढाँचे हटाने के लिए 30 दिन दिए हैं। प्रभावित मार्ग लिकोनी–उकुंडा–लुंगा लुंगा (A7), किलिफी–मालिंदी–गार्सेन–वितु (A7), माइली तिसा–किताले (B14) और एल्डोरेट–न्यारु (B124) हैं। प्राधिकरण ने 29 अक्टूबर की अंतिम तिथि तय की और कहा कि इसके बाद बचे ढाँचे मालिकों के खर्च पर हटाए जा सकते हैं। उसके अनुसार पट्टियाँ खाली होने से नियोजित सर्विस रोड सुधार, बस बे, जल निकासी की मरम्मत और सड़क सुरक्षा कार्यों के लिए जगह बनेगी।

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