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केन्या की अपील अदालत ने किफ़ायती आवास अधिनियम और 1.5% आवास लेवी को बरकरार रखा

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Courtroom-sketch editorial illustration of an archival February 2025 view of the Judiciary of Kenya building in Nairobi, its columned central portico, arched windows and tiled roof facing a paved plaza where a pedestrian walks past the seated Jomo Kenyatta statue on its stone plinth, with office towers behind; institutional context for Kenya's courts, not the September 25, 2026 Court of Appeal ruling on the housing levy, rendered in warm ochre and slate-blue pastel strokes.

केन्या की अपील अदालत ने शुक्रवार, 25 सितंबर को किफ़ायती आवास अधिनियम 2024 के ख़िलाफ़ दायर अपीलें ख़ारिज कर दीं और फ़ैसला दिया कि यह क़ानून संवैधानिक है तथा सकल वेतन पर 1.5% की लेवी, जिसके बराबर राशि नियोक्ता भी देते हैं, जारी रह सकती है। न्यायाधीशों ने कहा, “प्रस्तुत दलीलों पर विचार करने के बाद हमें इस अपील में कोई दम नहीं दिखता, और हम इसे एतद्द्वारा ख़ारिज करते हैं।” अदालत ने माना कि केन्या राजस्व प्राधिकरण इस लेवी को वैध रूप से वसूल कर सकता है और राष्ट्रीय भूमि आयोग की मंज़ूरी के बिना आवास के लिए सार्वजनिक भूमि आवंटित करना ग़ैरक़ानूनी होगा। अदालत ने पाया कि संसद में विधेयक पर बहस से पहले राजस्व आवंटन आयोग से परामर्श किया जाना चाहिए था, लेकिन उसने अधिनियम को लागू रहने दिया। अपीलकर्ताओं में बुसिया के सीनेटर ओकिया ओमटाटाह भी शामिल थे।

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द्वितीयक स्रोत:12345

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