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यूएई ने ई-चालान नियम आसान किए, कर समूहों को दो साल की छूट

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Courtroom-sketch editorial illustration of an archival February 2009 Dubai skyline across water at sunset, with the slender Burj Khalifa at left and business towers silhouetted beneath clouds, rendered in warm ochre and slate-blue pastel strokes; contextual UAE economy view, not a depiction of the October 2026 announcement.

संयुक्त अरब अमीरात के वित्त मंत्रालय ने सोमवार को घोषणा की कि वर्ष 2026 का मंत्रिस्तरीय निर्णय 197, वर्ष 2025 के निर्णय 243 के तहत इलेक्ट्रॉनिक चालान संबंधी नियमों में संशोधन करता है। एक ही कर समूह के भीतर लेनदेन को 1 जनवरी 2027 से 24 महीने की छूट दी गई है। कारोबारों को अब इलेक्ट्रॉनिक चालान, क्रेडिट नोट और संबंधित डेटा यूएई के भीतर रखना अनिवार्य नहीं है, लेकिन उन्हें कर प्रक्रिया कानून के तहत रिकॉर्ड सुरक्षित रखने होंगे और मांग किए जाने पर संघीय कर प्राधिकरण को उपलब्ध कराने होंगे। संशोधनों में सिस्टम की खराबी की सूचना दो कार्य दिवसों के भीतर देने की अनिवार्यता भी हटा दी गई है। मंत्रालय ने कहा कि यह निर्णय 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी हुआ।

स्रोत

mof.gov.aeनए टैब में खुलता है।

कुछ गड़बड़ हुई

हम वह कार्रवाई पूरी नहीं कर सके। अपना कनेक्शन जांचकर फिर कोशिश करें।