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दिल्ली पुलिस ने नेहा बोरा को रिहा किया, अभिजीत दीपके के खिलाफ कार्यवाही की घोषणा

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Courtroom-sketch editorial illustration of an archival April 2026 nighttime street view of Connaught Place in New Delhi, with colonnaded buildings, cars and an auto-rickshaw; contextual location illustration, not a depiction of the October detention, release or court proceedings, rendered in warm ochre and slate-blue pastel strokes.

दिल्ली पुलिस ने कहा कि ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा को दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 65 के तहत औपचारिकताएं पूरी करने के बाद रिहा कर दिया गया। बोरा और कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके को 16 अक्टूबर को नई दिल्ली के कनॉट प्लेस में होने वाले “लहरा दो तिरंगा” मार्च से पहले एहतियातन हिरासत में लिया गया था। पुलिस ने कहा कि दीपके के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धाराओं 126 और 170 के तहत कार्यवाही शुरू की गई है और उन्हें 17 अक्टूबर को विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। सीजेपी की कानूनी प्रमुख रत्ना सिंह ने शनिवार तड़के कहा कि वकीलों की उनसे मुलाकात नहीं हुई थी।

स्रोत

X · @whattalawyerनए टैब में खुलता है।द्वितीयक स्रोत:1

कुछ गड़बड़ हुई

हम वह कार्रवाई पूरी नहीं कर सके। अपना कनेक्शन जांचकर फिर कोशिश करें।