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ट्रंप प्रशासन ने डाक-मतपत्र नियम लागू कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अनुरोध दोहराया

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Courtroom-sketch editorial illustration of the United States Supreme Court’s front portico, broad steps, and marble forecourt beneath a blue sky, rendered in warm ochre and slate-blue pastel strokes.

ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से 4 सितंबर के उस निषेधाज्ञा आदेश पर रोक लगाने को कहा, जिसने नवंबर चुनाव के लिए डाक सेवा के अनिवार्य डाक-मतपत्र सत्यापन नियमों को रोक दिया है। आवेदन में कहा गया है कि नियम के तहत लिफाफों की मानकीकृत समीक्षा, विशिष्ट बारकोड और राज्यों द्वारा उपलब्ध कराए गए प्राप्तकर्ता डेटा की आवश्यकता है, जबकि USPS का कहना है कि मतदाता पात्रता की जिम्मेदारी राज्यों के पास ही रहती है। निषेधाज्ञा राज्यों को स्वैच्छिक रूप से भाग लेने की अनुमति देती है, लेकिन 3 नवंबर तक अनिवार्य सत्यापन पर रोक लगाती है। न्यायमूर्ति केतनजी ब्राउन जैक्सन ने 9 सितंबर को शाम 4 बजे EDT तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया; कई राज्यों में मतपत्र भेजे जाने शुरू होने के बीच सरकार ने तत्काल प्रशासनिक रोक का भी अनुरोध किया।

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