ट्यूनीशिया की शीर्ष अदालत ने राष्ट्र-सुरक्षा मामले में 34 दोषसिद्धियां बरकरार रखीं

ट्यूनीशिया की कोर्ट ऑफ कैसेशन ने राष्ट्र की सुरक्षा के खिलाफ साजिश के मामले में 44 अपीलों को गुण-दोष के आधार पर और दो को प्रक्रियागत आधार पर खारिज कर दिया, जिससे 34 लोगों की दोषसिद्धियां बरकरार रहीं। ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा कि अंतिम सजाएं पांच से 45 वर्ष तक की हैं और इस फैसले को दोषसिद्धियां पलटवाने का आरोपियों के पास मौजूद अंतिम रास्ता बताया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि दोषी ठहराए गए लोगों में वकील अयाची हम्मामी, विपक्षी नेता अहमद नजीब चेब्बी और कार्यकर्ता चैमा इस्सा शामिल हैं। दोनों संगठनों ने निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार के गंभीर उल्लंघन का आरोप लगाया, जिनमें आरोपियों को दूरस्थ माध्यम से पेश करना और उन्हें अदालत में शारीरिक रूप से उपस्थित होने से रोकना शामिल है।