ऑस्ट्रेलिया ने 30% ट्रस्ट कर से बचने के लिए तय वितरण का विकल्प प्रस्तावित किया

ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने मसौदा कानून जारी किया है, जिसके तहत 1 जुलाई 2028 को मौजूद विवेकाधीन ट्रस्ट पहले से नामित लाभार्थियों को तय वितरण करने का विकल्प चुन सकेंगे और प्रस्तावित 30% न्यूनतम कर से बच सकेंगे। कोषागार का कहना है कि इस विकल्प के लिए पुनर्गठन की जरूरत नहीं होगी और इससे राज्यों या क्षेत्रों का स्टाम्प शुल्क लगने की आशंका नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के 2.7 मिलियन सक्रिय छोटे व्यवसायों में से 90% से अधिक किसी भी वर्ष प्रभावित नहीं होंगे। मसौदे में धर्मार्थ, विशेष दिव्यांगता और वास्तविक वसीयती ट्रस्टों को भी बाहर रखा गया है तथा सुझाव 18 सितंबर तक दिए जा सकते हैं।