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भारत ने मध्यस्थता फैसला खारिज किया, कहा सिंधु जल संधि स्थगित ही रहेगी

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Courtroom-sketch editorial illustration of the turquoise Indus River flowing between steep rocky Himalayan slopes, with green trees along the bank and distant rugged peaks, rendered in warm ochre and slate-blue pastel strokes.

भारत ने कहा कि वह सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को स्पष्ट रूप से खारिज करता है। उसने न्यायाधिकरण को अवैध रूप से गठित बताया और कहा कि संधि स्थगित ही रहेगी। न्यायाधिकरण ने सर्वसम्मति से फैसला दिया कि अप्रैल 2025 में भारत का कदम संधि या अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अनुमत नहीं था और कहा कि 1960 का समझौता पूरी तरह लागू है। अंतरिम उपायों के तहत रतले जलविद्युत परियोजना के कुछ हिस्सों में कंक्रीट डालने का काम विश्व बैंक द्वारा नियुक्त तटस्थ विशेषज्ञ के अंतिम निर्णय के 90 दिन बाद तक सीमित रहेगा; यह निर्णय जुलाई 2027 में आने की उम्मीद है। पाकिस्तान ने फैसले का स्वागत किया; भारत ने कहा कि इससे मौजूदा या भविष्य की जलविद्युत परियोजनाएं प्रभावित नहीं होंगी।

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