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कुवैत ने देशीयकृत नागरिकों के मतदान और चुनाव लड़ने पर रोक लगाई

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Courtroom-sketch editorial illustration of Kuwait's Emir Sheikh Meshal al-Ahmad al-Jaber al-Sabah in traditional dress raising both open hands as he speaks, rendered in warm ochre and slate-blue pastel strokes.

कुवैत के अमीर ने 2026 का डिक्री-कानून संख्या 79 जारी किया, जो 1959 के नागरिकता कानून में संशोधन करते हुए उन सभी लोगों को मतदान करने, चुनाव लड़ने या किसी भी प्रतिनिधि निकाय में नियुक्त होने से रोकता है जिन्होंने देशीयकरण के माध्यम से कुवैती नागरिकता प्राप्त की है। इससे पहले देशीयकृत कुवैतियों को नागरिकता मिलने के 30 वर्ष बाद मतदान की अनुमति थी, हालाँकि उन पर चुनाव लड़ने और नियुक्त होने पर पहले से ही रोक थी। प्रथम उप प्रधानमंत्री अहमद अब्दुल्ला अल-अहमद अल-सबाह द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित इस डिक्री में कागजी नागरिकता प्रमाणपत्रों के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणपत्र लाने तथा उन लोगों की नागरिकता वापस लेने के आधार बढ़ाने का भी प्रावधान है जो अपनी नागरिकता फाइलों में गैर-रिश्तेदारों को जोड़ते हैं। यह सरकारी राजपत्र में प्रकाशन के साथ प्रभावी होगा।

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द्वितीयक स्रोत:12345

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